कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने रायगढ़ जिले से दो लोगों को 1 साल के लिए किया जिला बदर
कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने रायगढ़ जिले से दो लोगों को 1 साल के लिए किया जिला बदर
विशाल सिंह और पवन प्रजा हुए रायगढ़ से जिला बदर
जारी आदेश के मुताबिक रायगढ़ के साथ सीमा से लगे अन्य जिला क्षेत्रों से भेजना होगा बाहर
रायगढ़/ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने दो लोगों को रायगढ़ जिले से जिला बदर कर दिया है। उनके द्वारा जारी आदेश के मुताबिक विशाल सिंह, आ.रणधीर सिंह, उम्र-22 वर्ष, निवासी-ग्राम रेलवे बंगलापारा, रायगढ़ और पवन प्रजा, आ.दुकालू प्रजा, उम्र-28 वर्ष, निवासी-ग्राम विजयपुर थाना चक्रधरनगर, रायगढ़ इन दोनों को एक साल की अवधि के लिए रायगढ़ से बाहर जाने के आदेश दिए गए हैं। आदेश का पालन नहीं होने पर वैधानिक कार्रवाई किया जाएगा। जिला बदर किए गए दोनों लोगों को रायगढ़ जिले के साथ ही रायगढ़ की सीमा से लगे अन्य जिला क्षेत्रों से भी बाहर जाने के लिए आदेशित किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 की धारा 3 एवं धारा 5 (क) एवं (ख)के तहत दिनांक 12 जून 2025 को पारित आदेश के अनुसार कलेक्टर न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 02/2023 के तहत विशाल सिंह आ.रणधीर सिंह और प्रकरण 18/2023 के अनुसार पवन प्रजा आ. दुकालू प्रजा को यह आदेश दिया जाता है कि वे 24 घंटे के अंदर जिला रायगढ़ तथा समीपवर्ती राजस्व जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदाबाजार, महासमुन्द, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा एवं जशपुर जिले के क्षेत्र से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जावे और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति के लिए आपको इस जिले में एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। यह आदेश का तुरंत पालन किया जाए, पालन न करने पर आपके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।