रायगढ़ में निजी बोर मशीनों को डीजल देने पर रोक, कलेक्टर का आदेश

रायगढ़ :- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायगढ़ ने जिले में निजी बोर मशीनों और वाहनों को डीजल प्रदाय करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भू-जल परीक्षण अधिनियम के तहत जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, रायगढ़ जिले में बिना सक्षम अनुमति के नलकूप खनन एवं बोरिंग कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित है। प्रशासन को जानकारी मिली थी कि निजी बोर वाहन बड़े पैमाने पर डीजल का उपयोग कर अवैध बोरिंग कार्य कर रहे हैं।
कलेक्टर ने जिले के सभी पेट्रोल एवं डीजल पंप संचालकों को निर्देशित किया है कि वे किसी भी निजी बोर मशीन या वाहन को डीजल उपलब्ध न कराएं। यदि किसी बोर मशीन को डीजल देना आवश्यक हो, तो संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) की अनुमति अनिवार्य होगी।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर स्पिरिट और उच्च गति डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।



